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पोक्सो एक्ट कानून के अधीन एक मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा

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लुधियाना: (दोआबा दस्तक न्यूजपेपर) जिले में पोक्सो विक्टिम परिवारों को इंसाफ दिलाने हेतु कार्यरत बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद व बाल अधिकार कार्यकर्ता दिनेश कुमार ने जिला लुधियाना में पोक्सो विक्टिम परिवारों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया है।

ऐसा ही एक मामला दिसंबर 2020 में थाना सलेम टाबरी में दर्ज किया हुआ था, जिसमे विक्टिम परिवार को उनके कहने पर नामी संस्था ने कानूनी सहायता व सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने की हामी भरी थी, लेकिन संस्था द्वारा विक्टिम परिवार को पूरा इंसाफ दिलाने से पहले ही उनको दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई। इसके बाद भी बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद व बाल अधिकार कार्यकर्ता दिनेश कुमार ने परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई और सरकारी वकील नीलम पाठक जी के सहयोग से ऐडीजे रविंदर कौर संधू की कोर्ट ने पोक्सो के एक आरोपी को आई.पी.सी. की धारा 376 और पोक्सो की धारा 4 के तहत 20 साल की कैद व 65000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
मामले में पीड़ित परिवार ने कहा कि इस दौरान उनको कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन ऐडवोकेट योगेश व दिनेश जी हर बार उनके साथ खड़े रहे, पीड़ित परिवार ने सरकारी वकील नीलम पाठक का बहुत आभार किया, उन्होंने कहा कि नीलम पाठक जी ने हमारे केस में हमारा बहुत सहयोग किया, हमे पोक्सो अदालत में कभी कोई भी दिक्कत होती थी तो हम सरकारी वकील नीलम पाठक जी को बताते थे और वे तुरंत हमारी मदद करती थी और अंत में हमें इंसाफ दिलाया।

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