Doaba Dastak News. Jalandhar
मोदी सरनेम के लोगों को चोर बताने के मामले में संसद सदस्य खोने के बाद अब सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को झटका दिया है। राहुल मामले में मिली सजा के खिलाफ सूरत के सेशन कोर्ट में गए थे। याचिका में ‘मोदी सरनेम’ पर की गई टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। राहुल गांधी के पास अब हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। माना जा रहा है कि इसके बाद वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे। सजा पर रोक को लेकर दायर याचिका पर आज जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया। मामले में राहुल की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया और याचिका खारिज कर दी गई। अब राहुल गांधी के वकील हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। अदालत की तरफ से 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सरकारी बंगला भी खाली कर दिया था। इसके बाद अडानी मामले में कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है।


जानें क्या है राहुल से जुड़ा पूरा मामला
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने हमेशा की तरह बिना सोचे यह कह दिया था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। इसके बाद मोद सर नेम वालों ने गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। इस केस में सुनवाई करते हुए सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। सजा होने के बाद संविधान के अनुसार राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता खोनी पड़ी थी। इसके बाद से भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया था।







